Home » राष्ट्रीय » दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण

24 अप्रैल 2024 (सीमान्त की आवाज़)ईवीएम-वीवीपीएटी का पूर्ण सत्यापन: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वोटों का वीवीपीएटी पर्ची से 100% सत्यापन करने से संबंधित मामले में भारत के चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है और इसके अधिकारी को आज दोपहर 2 बजे उसके समक्ष उपस्थित होकर कुछ प्रश्नों का उत्तर देने को कहा है।

           क्या था मामला पिछला सुप्रीम कोर्ट में

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 18 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 5 घंटे वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से पेश हुए। चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को VVPAT से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा- वोटर्स को VVPAT स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RELATED LATEST NEWS

Latest News