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Uttarakhand–भाजपा सरकार में पास हुआ U.C.C. कानून अब विधानसभा में होगा पारित

4 Feb. 2024. Dehradun. सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के साथ UCC के ड्राफ्ट पर हुई चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है।

धामी कैबिनेट ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय

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UCC के ड्राफ्ट को धामी कैबिनेट ने दी स्वीकृति। 5 से 8 फरवरी तक आहूत होने वाले सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रखा जाएगा। 6 फरवरी क़ो विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा यूसीसी ड्राफ्ट को।

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की 24 घंटे के भीतर दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लाने की चर्चा थी।

जानिये क्या है समान नागरिक संहिता कानून

यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) या समान नागरिक संहिता (UCC) में राज्य में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि राज्य में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा।

यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।यह मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नेरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है।

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