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उत्तराखंड-पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 18 को एक एक वर्ष की कैद क्या था मामला पढ़िए पूरा

30 Nov. 2023. Uttarkashi. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 18 लोगों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई गई है, इन लोगों पर तीन-तीन हजार रुपए का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया गया है।

दरअसल यह मामला 2018 का है, 2018 में उत्तरकाशी जिले के मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने को साथियों के साथ मिलकर उनके कार्यालय में बंधक बना लिया था। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी की ओर से उत्तरकाशी पुलिस में उन्हें बंधक बनाने, जान से मारने की कोशिश करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया था।

सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश रावत की ओर से बताया गया है कि सीजेएम संजीव पाल की कोर्ट ने सभी को तीन धाराओं में दोषमुक्त किया वहीं आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगा या बलवा करने, धारा 353 में मारपीट करने, धारा 342 में बंधक बनाने पर और धारा 506 में जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष की सजा और तीन हजार का अर्थदंड लगाया गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कुल मिलाकर एक साल की कैद की सजा और ₹3000 का अर्थ दंड लगाया गया है। इस मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला, पूर्सव सदस्य जितेंद्र सिंह, मंगला राणा, सरिता राणा, अनिता गुसाईं, संतोषी सजवाण, कुलदीप सिंह विष्ट, लक्ष्मण सिंह भंडारी, अनिता बिष्ट, जोगेंद्र सिंह, भरत सिंह राणा, अनिल कुमार, विमला रावत, अवतारी देवी, प्रकाश देवनाटा और अमीचंद को सजा सुनाई गई है।

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