Home » राष्ट्रीय » हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

हाईकोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

अगर राहत मिली तो बहाल हो सकती है संसद की सदस्यता

गांधीनगर। मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की द्वितीय याचिका भी आज रद्द कर दी । अब वे सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे और यदि इस अपील के जरिये उन्हें राहत मिली तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकेगी। अगर राहत न मिली तो आगामी 8 वर्ष तक चुनाव नही लड़ सकेंगे।
बीजेपी ने किया स्वागत
भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मानहानि करने के मामले में राहुल आदतन अपराधी हैं।फैसला के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में नारेबाजी की गई। 3 बजे अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
राहुल गाँधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की थी टिप्पणी
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में आयोजित एक  सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन वर्ष की सज़ा और आठ वर्ष तक चुनाव न लड़ पाने का फैसला सुनाया था। इसकी अपील उन्होंने हाइकोर्ट में की लेकिन वहां से कोई राहत नही 

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