11 . नवम्वर (सीमांत की आवाज़ )
उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने राज्य के सभी सिंचाई मंडलों को नहर बंदी (Canal Closure) का निर्देश जारी किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 10 नवम्बर 2025 की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवम्बर 2025 की मध्यरात्रि तक नहरों में जल प्रवाह बंद रहेगा। इस अवधि में नहरों की मरम्मत, सफाई और रख-रखाव का कार्य किया जाएगा।
इस संबंध में शासन की ओर से संयुक्त सचिव रमा कांत वर्मा ने पत्र जारी किया है, जिसे प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ को संबोधित किया गया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नहर बंदी की अवधि में आवश्यकतानुसार सभी मरम्मत कार्य पूरे किए जाएँ ताकि आगामी रबी सिंचाई सत्र के लिए जल आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सके।
शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नहर बंदी की जानकारी स्थानीय किसानों और संबंधित विभागों तक समय पर पहुँचाई जाए ताकि सिंचाई कार्यों की पूर्व योजना बनाई जा सके।
आदेश की प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, तथा सभी प्रमुख अभियंताओं को भी भेजी गई है ताकि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।








