04 अक्टूबर 2026 ( सीमांत की आवाज )
4 अक्टूबर 2026 को बनबसा NHPC, चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के सभी 24 महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट के 24 बड़े फैसले
- वन भूमि हस्तांतरण के लिए PMU का गठन
वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की तकनीकी जांच और ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए वन संरक्षण कार्यालय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) गठित करने तथा 6 पदों की स्वीकृति दी गई। - वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि धारकों को अधिकार
वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने को मंजूरी। नैनीताल के लालकुआं और देहरादून के परगना जौनसार-बावर से जुड़े भूमि मामलों के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। - पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हस्तांतरित परिसंपत्तियों के संबंध में ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि उत्तराखंड SIDCUL को जारी करने की मंजूरी। - संपत्ति लेन-देन में PAN Verification अनिवार्य
स्टांप एवं निबंधन विभाग में संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़े लेन-देन में क्रेता-विक्रेता एवं अन्य पक्षों के PAN का सत्यापन करने की व्यवस्था लागू होगी। इससे फर्जी PAN के इस्तेमाल पर रोक और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। - राजकोषीय घाटे की सीमा तय
उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी। 2026-27 से 2030-31 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3 प्रतिशत तथा संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP का 30 प्रतिशत निर्धारित की गई। - वन विभागाध्यक्ष की व्यवस्था में बदलाव
विभागाध्यक्ष की व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को विभागाध्यक्ष घोषित किए जाने को मंजूरी। इससे वनाग्नि, दैवीय आपदा, बाढ़ नियंत्रण और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई का उद्देश्य है। - छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में
छठे राज्य वित्त आयोग की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी। रिपोर्ट 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सुझाव देती है। - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अधिसूचना
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19(3) लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी। निर्धारित परिस्थितियों में जिलाधिकारी राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे। - राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन
कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्तियों से संबंधित प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप अपडेट किया जाएगा। - तकनीकी अधिष्ठान से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के लागू होने के बाद तकनीकी अधिष्ठान से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन को मंजूरी। - समूह ‘ग’ पदों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को संबंधित परिशिष्ट से हटाने तथा उपकारापाल के पद पर शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा होने के कारण साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने को मंजूरी। - लोक सेवा आयोग के दायरे में संशोधन
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पद को लोक सेवा आयोग के परिशिष्ट से हटाने की मंजूरी, क्योंकि यह पद नियमावली के अनुसार राजपत्रित समूह ‘ख’ का पद है। - कारागार अधिष्ठान का पुनर्गठन
कारागार विभाग में 11 पद समर्पित किए जाएंगे। साथ ही 6 नए पद सृजित/बढ़ाए जाएंगे, जिनमें मुख्य आरक्षी और अपर उपनिरीक्षक स्तर के पद शामिल हैं। - वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से आय का 92% हिस्सा
उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना अधिनियम की अनुसूची-3 में संशोधन। वाणिज्यिक अधिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश/मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित वाणिज्यिक अधिकरणों को देने का प्रावधान किया गया। - उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026
पुराने उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करते हुए उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी। - कुक्कुट आहार सब्सिडी का DBT भुगतान
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को सब्सिडी अब UPI/e-RUPI की जगह आधार आधारित बैंक खाते के माध्यम से DBT से देने की मंजूरी। - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभागों में DG का नया पद
तीनों विभागों में समन्वय, पर्यवेक्षण और प्रभावी प्रशासन के लिए महानिदेशक का एक नया पद सृजित करने की मंजूरी। - मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना-2026
उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए योजना शुरू करने की मंजूरी। इसका लाभ राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के लगभग 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। पांच वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ खर्च होंगे। - निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में बदलाव
पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी तय किए जाएंगे। - नरेन्द्रनगर में उपनिबंधक कार्यालय
टिहरी जिले की तहसील नरेन्द्रनगर में उपनिबंधक कार्यालय खोलने की मंजूरी। इसके अधिकार क्षेत्र में नरेन्द्रनगर के 98 और पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। - उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की उपशाखा समाप्त
न्यायाधिकरण, देहरादून के आदेश और विभागीय निदेशक की संस्तुति के आधार पर 7 जनवरी 2022 के शासनादेश से गठित सौजन्यकरण उपशाखा को निक्षेपित करने की मंजूरी। - जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) में संशोधन को मंजूरी। इसका उद्देश्य संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश स्पष्ट करना है। - वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली-2026
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी। - मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन/मानदेय के पुनर्निर्धारण को मंजूरी।
बड़ी तस्वीर में कैबिनेट के फैसले
भूमि एवं राजस्व: भूमिधरी अधिकार, भूमि विनियमितीकरण और जमींदारी कानून में बदलाव।
वित्त: राजकोषीय घाटा 3% और संचयी ऋण सीमा 30% GSDP।
एयरपोर्ट: पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ₹66.29 करोड़।
युवा/शिक्षा: 1.19 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹200 करोड़ की कौशल संवर्धन योजना।
कृषि-पशुपालन: कुक्कुट सब्सिडी में DBT और पशुपालन-डेयरी-मत्स्य विभागों के लिए DG पद।
पुलिस/जेल: कारागार अधिष्ठान का पुनर्गठन और नए पद।
स्वास्थ्य: मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण।
सिंचाई: 1873 के पुराने कानून की जगह उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक-2026।
स्थानीय निकाय: छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी।













