12 अक्टूबर 2026 ( सीमांत की आवाज ) जमीन हड़पने, धनराशि ऐंठने और धमकी देने के मामले में खटीमा पुलिस की कार्रवाई
खटीमा। घर और जमीन में 100 किलोग्राम से अधिक सोना दबा होने का लालच देकर कथित तौर पर धोखाधड़ी करने, भूमि संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लेने, धनराशि हड़पने और धमकी देने के मामले में खटीमा पुलिस ने चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों को संजय पार्क रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। मामले में भूमि के दस्तावेजों, धनराशि के लेन-देन और जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, वादी ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि लक्ष्मण सिंह भाटिया और उसके साथियों ने वादी के पिता को उनके घर व जमीन में 100 किलोग्राम से अधिक सोना दबा होने का लालच दिया। आरोप है कि कथित तांत्रिक क्रियाओं, पूजा-पाठ और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अलग-अलग किस्तों में उनसे धनराशि ली गई। इसके अलावा भूमि संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी करवाए गए।
तहरीर में भूमि से संबंधित दस्तावेजों में लगभग 46 लाख और 80 लाख रुपये की धनराशि अंकित होने का उल्लेख किया गया है। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता को कार में ले जाकर बंधक बनाया गया तथा हथियार दिखाकर और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाया गया। करीब 10 लाख रुपये नकद लेने और जमीन को कथित रूप से कम कीमत पर बिकवाने की साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए हैं।
रेलवे स्टेशन के पास से पकड़े गए आरोपी
एसएसपी ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में नामजद आरोपी खटीमा रेलवे स्टेशन के पास कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने संजय पार्क रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मण सिंह भाटिया (44), निवासी वार्ड नंबर 12, भूड़ महोलिया, खटीमा; विवेक कुमार (47), निवासी बानूसी, झनकट; नन्द किशोर (40), निवासी बण्डिया तथा शिव सिंह राणा (38), निवासी मोहम्मदपुर भुड़िया, खटीमा के रूप में हुई है।
मुकदमा दर्ज, जमीन की खरीद-फरोख्त की भी जांच
पुलिस के मुताबिक, मामले में मुकदमा संख्या 308/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 308(6), 127(2), 61(2) और 319(2) में कार्रवाई की गई है। पुलिस अब धनराशि के लेन-देन, भूमि संबंधी दस्तावेजों, कथित धमकियों और जमीन खरीदने वाले व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी अजय गणपति ने जनपद में धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने लोगों से जमीन की खरीद-फरोख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत करने और धोखाधड़ी का शिकार होने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुण्ठी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक केसी आर्य, उपनिरीक्षक राकेश राय, उपनिरीक्षक भुवन गहतोडी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।














