बिग न्यूज़ :- निवर्तमान सभासद पावस गुप्ता द्वारा नगर पालिका धांधली मामले लगाई गई जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

12 जुलाई 2024 ( सीमान्त की आवाज़ )

मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या 69/2024 (PIL) पावस गुप्ता बनाम राज्य एवं अन्य दिनोंक 22/04/2024 को योजित की गई थी। जिसमें 04 दिनोंकों में मा० उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई। जिसमें दिनोंक 02/07/2024 को सुनवाई में श्री के०एन० जोशी, उप महाधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को प्रेषित पत्र में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनाँक 18/03/2024, 22/04/2024 एवं पत्र दिनाँक 08/05/2024 के कम में कनिष्ट लिपिक/प्रभारी अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद खटीमा में डोर-टू-डोर कूड़ा कलैक्शन एवं यूजर चार्ज वसूली कार्य, स्ट्रीट लाईट खरीद, हाई मास्क लाईट खरीद, मैनपावर के ठेके, विद्युत उपकरण, सफाई उपकरण, कीटनाशक दवा खरीद एवं पालिका में अवैध रूप से पदोन्नत किये गये कर्मचारियो के सम्बन्ध में 01 माह में जॉच करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया गया है यदि आपके स्तर से रिट याचिका संख्या 69/2024 (PIL) पावस गुप्ता बनाम् राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश का पालन नहीं किया जाता है। यदि मा० न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है। तो उसके लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें